अमेरिकी में नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता वाला विधेयक पारित
वाशिंगटन। अमेरिका के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत देश में संघीय चुनावों के मतदान के लिये पंजीकरण करवाने वाले व्यक्तियों को अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सदन के सांसदों ने बुधवार को 221-198 बहुमत से विधेयक पारित किया, जिसके बाद सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट निरस्त हो गया। सदन के बहुमत नेता स्टीव स्कैलिस ने कहा कि बाइडेन प्रशासन के तहत दक्षिणी सीमा पर अवैध आव्रजनों की बढ़ी संख्या के बीच संघीय चुनावों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस विधेयक के तहत अमेरिकी नागरिक ही मतदान करने के पात्र हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह इस कानून का विरोध करता है, क्योंकि शायद कभी-कभार ही गैर-नागरिकों ने संघीय चुनावों में मतदान किया होगा, ऐसा हर बार हो ये जरुरी नहीं है। अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने कहा कि कानून का विरोध करने वाले सांसद अमेरिका के गद्दार हैं और जो लोग इस विधेयक से असहमत हैं, वे चुनावों में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।