आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नयी दिल्ली,
उच्चतम न्यायालय ने इलाज कराने के लिए सजा अस्थायी तौर पर निलंबित करने को लेकर स्वयंभू तांत्रिक आसाराम की अपील पर शुक्रवार को संबधित पक्षों को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किये। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए एक सप्ताह का जवाब दिया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को इलाज के लिए उसकी आजीवन कारावास की सजा अस्थायी तौर पर निलंबित करने की याचिका निरस्त कर दी थी, जिसे उसने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। श्री लुथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता 83-84 वर्ष के वृद्ध हैं और उन्हें चिकित्सकीय सहायता की तत्काल जरूरत है। उन्हें जोधपुर के एम्स में दिया गया इलाज पर्याप्त नहीं है और उन्हें एक आयुर्वेदिक केंद्र में शिफ्ट किया जाना है। इसके बाद न्यायालय ने नोटिस जारी किया।