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सिंघु बॉर्डर खुलवाने संबंधी याचिका की सुनवाई से इनकार

नयी दिल्ली,

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा और दिल्ली की सीमा को जोड़ने वाली सिंघु बॉर्डर को खुलवाने संबंधी याचिका की सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। सोनीपत के निवासियों की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ताओं को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ का नकारात्मक रुझान देखकर याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।


शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी।

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