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पर्यटक वाहनों के राष्ट्रीय परमिट के लिए नए नियम

नयी दिल्ली,

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन संचालक की नई नीति घोषित की है जिसके तहत वहां मालिक राष्ट्रीय परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमा करने के बाद आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परमिट जारी किया जाएगा। इस संबंध में 10 मार्च को सूचना प्रकाशित की गई थी और सूचना के अनुसार जो नए नियल बनाये गए है वह एक अप्रैल से लागू होंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है की सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता की तारीख तक लागू रहेंगे।
वाहनों के ऑनलाइन आवेदन के 30 दिन में जारी होगा अखिल भारतीय पर्यटक परमिट |  Govt to provide all-India tourist permit to operators in 30 days of  submission of online application| TV9 Bharatvarsh
सरकार का कहना है कि परमिट के नए नियम से देश के सभी राज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस नियम से यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रालय ने कहा कि नए नियम के तहत परमिट पहले एक महीना या तीन महीने की अवधि के लिए मान्य होंगे लेकिन इसे तीन साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

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