चालक के बगल की सीट पर बैठे यात्री के लिए एयर बैग अनिवार्य
नयी दिल्ली,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चलाते समय चालक के बगल की सीट पर बैठे यात्री के लिए एयरबैग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में बताया कि इस प्रावधान को अनिवार्य करने को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने यह कदम उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा से संबंधित एक समिति के सुझावों के आधार पर उठाया है।
पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी ने इस अधिसूचना को लेकर ट्वीट किया कि नये मॉडल के वाहनो पर यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा, जबकि पुराने मॉडल के वाहनों के लिए यह नियम 31 अगस्त से लागू होगा।