दस किलोमीटर के दायरे में मिलेगी ईएसआईसी की सुविधा
नयी दिल्ली ,
सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लाभार्थियों को उनके आवास के 10 किलोमीटर के दायरे में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि ईएसआईसी के लाभार्थियों को उनके आवास के 10 किलोमीटर के दायरे में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पतालों को नामित किया गया है। जिन लाभार्थियों क्षेत्रों में ईएसआईसी के अस्पताल या चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है, वे इन अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं।
मंत्रालय के अनुसार विभिन्न नए क्षेत्रों में भी ईएसआईसी योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। लाभार्थियों को उनके आवास क्षेत्र के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लाभार्थियों को अब समग्र भारत में ईएसआईसी के नामित अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।