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उच्चतम न्यायालय ने विधायक अब्बास को पिता मुख्तार अंसारी के ‘फातिहा’ शामिल होने की दी अनुमति

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उनके पिता स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के सम्मान में 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली प्रार्थना सभा ‘फातिहा’ शामिल होने की मंगलवार को अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि आज ही उन्हें उनके गृहनगर ले जाया जाए और 13 अप्रैल को कासगंज जेल वापस लाया जाए। पांच बार के विधायक 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। वह एक आपराधिक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उत्तर प्रदेश के मऊ क्षेत्र के निवासी अब्बास अंसारी भी हथियार लाइसेंस से संबंधित कानून के उल्लंघन मामले में जेल में हैं।

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