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टीएमसी नेता की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने भारत से बंगलादेश पशु तस्करी के मामले में करीब 14 महीने से जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर उसे दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मंडल को जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 14 महीने से जेल में बंद है। इस मामले में अब तक पांच आरोपपत्र दाखिल किये जा चुके हैं।

रस्तोगी ने दलील दी कि इस मामले के मुख्य आरोपी को शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ जमानत दी थी। इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय ने मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उन पर गवाहों को डराने-धमकाने के आरोप थे। उच्च न्यायालय ने यह भी हुए कहा था कि अवैध पशु तस्करी का इस देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। टीएमसी नेता को पिछले साल अगस्त में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को रिश्वत देकर बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी करने के आरोप में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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