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शिंदे समेत 16 ‘बागी’ विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला दो सप्ताह में बताएं : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ योग्यता संबंधी मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले पर (उनके समक्ष लंबित मामले) कहा कि एक सप्ताह में यह निर्धारित करें कि इस पर उनके द्वारा कब तक कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि (वह) अध्यक्ष यह नहीं कह सकते कि इसे उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा यह मामला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “ इस मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने दें और हमें दो सप्ताह के बाद बताएं कि क्या कार्यवाही की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने श्री मेहता से पूछा कि इस अदालत के 11 मई के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपने समक्ष लंबित इस मामले में क्या किया? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान पीठ की ओर से कहा अध्यक्ष को शीर्ष अदालत की गरिमा का पालन करना होगा।

उन्होंने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक समय-सारणी निर्धारित करने पर जोर पर जोर देते हुए कहा हमारे फैसले को चार महीने बीत चुके हैं। शीर्ष अदालत ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे) विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर 14 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था। नोटिस में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी।

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