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बीसीसीआई संविधान संशोधन मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को बीसीसीआई के संविधान में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मांगे गए संशोधन की अनुमति मिलने पर बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली, बोर्ड सचिव जय शाह और अन्य पदाधिकारी 2025 तक सत्ता में बने रह सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह को इस मामले में नया न्यायमित्र नियुक्त किया है। मनिंदर सिंह ने पीएस नरसिम्हा द्वारा पिछले साल खाली किए गए न्यायमित्र का पद संभाला, जिन्हें 2021 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत दिया गया था। बीसीसीआई के नए संविधान को अंतिम रूप देने और बोर्ड चुनावों की सुविधा के लिए प्रशासकों की समिति (सीओए) की मदद करने के लिए अदालत ने 2019 में न्यायमूर्ति नरसिम्हा को न्याय मित्र नियुक्त किया था, जिन्होंने अंततः 23 अक्टूबर 2019 को पदभार संभाला था। उन्होंने अदालत द्वारा नियुक्त सीओए द्वारा 30 महीने की निगरानी समाप्त कर दी गई, जिसने आरएम लोढ़ा समिति की सिफ़ारिशों का उपयोग करते हुए बीसीसीआई के नए संविधान का ड्राफ़्ट तैयार किया था, जिसे जुलाई 2016 में एक ऐतिहासिक फ़ैसले में अदालत द्वारा अनिवार्य किया गया था। फिर अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने बीसीसीआई के नए संविधान को मंजूरी देते हुए एक निर्णय पारित किया। हालांकि पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के नेतृत्व में वर्तमान बीसीसीआई प्रशासन ने बोर्ड के संविधान में संशोधन की मांग करते हुए अदालत में एक याचिका दायर की, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है, तो लोढ़ा समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को वापस ले लिया जाएगा।


बीसीसीआई ने अप्रैल 2020 में एक दूसरा एप्लिकेशन दायर किया जहां उसने तर्क दिया कि अनिवार्य कूलिंग ऑफ़ पीरियड (तीन वर्ष) जिसे एक पदाधिकारी को लगातार दो कार्यकाल (छह वर्ष) पूरा करने पर सामना करना पड़ता है, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोढ़ा समिति की सिफ़ारिश के आधार को बरक़रार रखते हुए अपने 2018 के फ़ैसले में कूलिंग ऑफ़ पीरियड क्लॉज़ (तीन साल से छह साल) को पहले ही बदल दिया था। उनके फै़सले ने एक पदाधिकारी को नौ साल (छह साल के बाद अनिवार्य कूलिंग ऑफ़ पीरियड) के अधिकतम कार्यकाल को बरक़रार रखते हुए राज्य संघ या बोर्ड या दोनों के संयोजन में अलग-अलग लगातार दो कार्यकाल (छह वर्ष) की सेवा करने की अनुमति दी। इसके बजाय बीसीसीआई चाहता है कि इस विनिर्देश को बदल दिया जाए ताकि एक पदाधिकारी को एक बार में छह साल की सेवा (या तो बीसीसीआई या राज्य संघ) की अनुमति दी जा सके, बजाय इसके कि राज्य और बीसीसीआई स्तर पर भूमिकाओं का संयोजन भी शामिल हो। जैसा कि स्थिति है, बोर्ड के सभी पांच पदाधिकारियों ने अपने-अपने राज्य संघों और बीसीसीआई में पदों पर रहते हुए पहले ही छह साल पूरे कर लिए हैं। जिनमें अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह, अरुण धूमल (कोषाध्यक्ष), जयेश जॉर्ज (संयुक्त सचिव) और राजीव शुक्ला (उपाध्यक्ष) शामिल हैं। हालांकि, कानूनी सलाह लेने के बाद, गांगुली प्रशासन अपने पोज़िशन पर बना हुआ है और चाहता है कि अदालत मांगे गए संशोधनों पर फ़ैसला करे। परिणाम बीसीसीआई के लिए विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जिसमें बोर्ड के चुनाव भी शामिल हैं जो उस वर्ष के अंत में होने वाले हैं जब गांगुली का प्रशासन तीन साल का अपना पहला कार्यकाल पूरा करेगा।

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