शहबाज धनशोधन मामले में पेश हुए अदालत में
इस्लामाबाद,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने खिलाफ लगे 16 अरब रुपये के धनशोधन (मनी लाॅड्रिंग) मामले में शनिवार को विशेष अदालत में पेश हुए। शहबाज ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किसी भी वेतन या लाभ लेने से इनकार किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज के पुत्र एवं पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री हमजा शहबाज भी अदालत में उपस्थित रहे। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने इस मामले में उनके परिवार के साथ उनका भी नामजद किया है। उल्लेखनीय है कि विशेष अदालत (सेंट्रल- I) के पीठासीन न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान मामले में उनकी अंतरिम जमानत 28 मई तक बढ़ा दी थी। जब आज सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो न्यायाधीश ने एफआईए के वकील फारूक बाजवा से कहा कि शहबाज के पुत्र सुलेमान शहबाज और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के संबंध में एजेंसी की रिपोर्ट में विरोधाभासी बयान है। इस बार बाजवा ने कहा कि पता मौजूद है, लेकिन संदिग्ध उस स्थान पर नहीं मिला।
इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि एजेंसी रिपोर्ट में सुलेमान और एक अन्य संदिग्ध ताहिर नकवी को लेकर अन्य नियमित विवरणों का उल्लेख करने में भी नाकाम रही। एफआईए के अधिवक्ता ने कहा कि एजेंसी फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी करे और अदालत के समक्ष नवीनतम रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज और उनके पुत्र हमजा की अंतरिम जमानत 04 जून तक बढ़ाने और हमजा के वकील को अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश देने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।