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पाकिस्तान में चुनाव के लिए तारीखों का प्रस्ताव देने का राष्ट्रपति ने किया आग्रह

इस्लामाबाद,

पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने बुधवार को चुनाव आयोग से संविधान के अनुच्छेद 224(2) के तहत देश में आम चुनाव कराने के लिए तारीखों का प्रस्ताव देने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 48 (5) (ए) और अनुच्छेद 224(2) के अनुसार आम चुनाव कराने के लिए नेशनल असेंबली भंग किये जाने की तिथि से 90 दिनों के बाद की तारीख तय की जानी है। इससे पहले मंगलवार को आयोग ने कहा था कि विभिन्न कानूनी अड़चनों और प्रक्रियाजन्य चुनौतियों के मद्देनजर देश में तीन महीने के भीतर आम चुनाव कराना संभव नहीं है ।

आयोग ने हालांकि बाद में स्पष्ट किया कि उसने चुनाव कराने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया था, लेकिन यह नहीं बताया कि वह तीन महीने में चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस बीच चुनाव आयोग ने कम से कम समय में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है।

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