वाहन फिटनेस स्वचालित परीक्षण केंद्रों से कराया जाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव
नयी दिल्ली,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस-टेस केवल स्वचालित परीक्षण केंद्रों से कराने की व्यवस्था अनिवाय करने के नियमों का मसौदा अधिसूचित किया है और इस पर लोगों की राय आमंत्रित की है। मसौदे के अनुसार आठ साल तक पुराने परिवहन वाहनों के लिए वाहन का अनुकूलता प्रमाण-पत्र का दो वर्ष के लिए और आठ साल से पूराने वाहनों के लिए एक साल के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। परिवहन मंत्रालय द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार ये फिटनेस केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत किया गया है।
भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए नया नियम 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी तथा मझोले माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए इसे 01 जून 2024 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है। अधि सूचना में कहा गया है कि नियम के मसौदे पर कोई आपत्ति एवं सुझाव संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर या ईमेल: कमेंट्स-मोर्थ जीओवी.इन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।