एनएचआरसी के खाली पद भरने संबंधी याचिका खारिज
नयी दिल्ली,
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में रिक्त पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने संबंधी मामले का गुरुवार को निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने मामले का निपटारा उस वक्त किया, जब उन्हें अवगत कराया गया कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा को एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा चुका है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि अब यह याचिका महत्वहीन हो गयी है और इसे खारिज किया जाता है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील राधाकांत त्रिपाठी ने हालांकि दलील दी थी कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बावजूद अब भी आयोग में दो पद रिक्त हैं। इस पर न्यायमूर्ति राव ने मौखिक टिप्पणी की कि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो गयी है, मामले को क्यों लंबित रखा जाये? याचिका अब महत्वहीन हो गयी है।