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खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन

नयी दिल्ली।  सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 81.35 करोड़ आबादी को एक साल तक मुफ्त अनाज देने का फैसला लिया जिस पर करीब दो लाख करोड़ रुपए का वित्तीय भार शत प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज देर शाम यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और अंत्योदय अन्न योजना में जिन करीब 81 करोड़ एवं 35 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ सस्ती दरों पर अनाज मिलता था, उन्हें आगामी वर्ष पूरी तरह से निशुल्क अनाज दिया जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों को भी इस पर कुछ नहीं देना होगा। इस निर्णय के क्रियान्वयन पर दो लाख करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा जो शत प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय में 35 किलोग्राम एवं खाद्य सुरक्षा कानून में पांच किलोग्राम मिलता था। उसे पूरी तरह से निशुल्क कर दिया गया है। इन 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न के लिए कुछ भी मूल्य नहीं देना होगा।