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तीन करोड़ अनाथ में से गोद लिए जाते हैं 4000, केंद्र को नोटिस

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने देश में अनाथ सहित अन्य बच्चों को गोद लेने की संख्या में सुधार के उपाय करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘टेंपल ऑफ हीलिंग’ नामक संस्था की एक याचिका में उठाए गए मुद्दों को ‘वास्तविक’ बताते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत के समक्ष ‘टेंपल ऑफ हीलिंग’ की ओर से इसके सचिव पीयूष सक्सेना ने याचिका दायर की है।


याचिका में कहा गया है कि भारत में कई कारणों से गोद लेने की संख्या कम है। याचिका मे दावा किया गया है कि देश में तीन करोड़ से अधिक बच्चे अनाथ हैं, लेकिन में हर साल मात्र 4000 बच्चों को ही गोद लिया जाता है। याचिका में महिला और बाल विकास मंत्रालय को अनाथ दत्तक दस्तावेज तैयार करने वालों के लिए एक योजना शुरू करने, गोद लेने की प्रक्रिया आसान तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।

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