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दिव्यांग बच्चा मामला इंडिगो पर लगाया पांच लाख का अर्थ दंड

नयी दिल्ली,

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन इंडिगो पर दिव्यांग बच्चे को विमान में प्रवेश न देने की घटना को लेकर पांच लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है। डीजीसीए ने शनिवार को कहा,“दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो कर्मियों का व्यवहार ठीक नहीं था, जिससे वहां स्थिति खराब हुई। उन्होंने कहा,“और सहानुभूति के साथ मामले को देखा जाए तो तनाव कम होता और बच्चा शांत हो जाता और फिर उसे यात्रियों के साथ विमान में बैठने से रोकने की नौबत न आती।


उड्डयन विनियामक ने कहा,’विशेष दशाओं में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरुरत होती है, लेकिन इस एयरलाइन के कर्मचारी स्थिति को संभालने में विफल रहे और उऩ्होंने नागर विमानन नियमन के अऩुपालन में गलतियां की। इससे पहले रांची एयरपोर्ट पर सात मई की इस घटना को लेकर डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उस दिन की इस घटना में दिव्यांग बच्चे और उसके परिवार के सदस्यों को विमान में चढ़ने नहीं दिया गया था।

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