सीबीएसई के फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट सहमत

नयी दिल्ली, 

केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए एक फॉर्मूला गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। सीबीएसई ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ को परीक्षा परिणाम के लिए एक फॉर्मूला बताया जिसके तहत 12वीं के परिणाम के लिए 10वीं और 11वीं में प्राप्त अंकों पर भी विचार किया जाएगा।
सीबीएसई ने कहा कि 12वीं के लिए यूनिट टेस्ट / मिड-टर्म / प्री-बोर्ड परीक्षा के आधार पर 40 प्रतिशत अंकों का आकलन किया जाएगा, जबकि 11 वीं की अंतिम परीक्षा के थ्योरी कंपोनेंट पर आधारित अंकों का 30 प्रतिशत वेटेज होगा और मुख्य पांच विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन प्रदर्शन करने वाले विषयों के औसत के आधार पर कक्षा 10 के अंकों में 30 प्रतिशत वेटेज होगा। इस फॉर्मूले को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा कि 30 जुलाई तक परिणाम घोषित किये जाएंगे।

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