नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नयी दिल्ली, 

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा को मंगलवार को राहत प्रदान करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने नवनीत कौर राणा की अपील की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। इसके बाद नवनीत राणा की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है।

सांसद नवनीत कौर राणा को राहत, जाति प्रमाण पत्र के आदेश पर SC ने लगाई रोक -  Relief to MP Navneet Kaur Rana, SC stays order of caste certificate - AajTak
न्यायालय 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। श्री अडसुल का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। उच्च न्यायालय ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया है। उन्हें दो लाख रुपये का जुर्माना भरने और छह हफ्ते के भीतर सभी प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया गया है। श्रीमती नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं।

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